गुवाहाटी, अप्रैल 24 -- गुवाहाटी हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां होने के उनके आरोपों से जुड़े मामले में दायर की गई थी। इस मामले में जज जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लाइव लॉ के अनुसार, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता खेड़ा ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक निर्दोष महिला को इस विवाद में घसीटा है। जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की बेंच ने कहा कि ...
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