नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन खेड़ा ने एफआईआर से जुड़े मामले में हाई कोर्ट का रुख किया। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि सीएम सरमा कीपत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं। इससे पहले अदालत ने उन्हें ट्रांजिट बेल देने से इनकार किया था। पवन खेड़ा ने कोर्ट में मांग की थी कि उन्हें कुछ दिनों का समय दिया जाए ताकि वह असम की अदालत में नियमित जमानत के लिए याचिका फाइल कर सकें।क्या थी पवन खेड़ा की दलील पवन खेड़ा के वकील ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में दलील दी कि कांग्रेस नेता के देश से भागने का कोई खतरा नहीं है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति पार्थिव ज...