नई दिल्ली, मई 1 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने से जुड़े आपराधिक मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और इससे वंचित करने का कोई भी कदम एक उच्च मापदंड पर उचित ठहराया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां आसपास के हालात राजनीतिक रंग होने का संकेत देते हों।' खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेश में अघोषित संपत्ति है। इसके बाद असम पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया थाा। जस्टिस जेके माहेश्वरी और एएस चंदुरकर की पीठ ने कांग्रेस नेता खेड़ा को कुछ शर्तों ...
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