नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला असम पुलिस द्वारा खेड़ा के खिलाफ दर्ज मानहानि और जालसाजी से जुड़ा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनीकी भुइयां के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं। इसी मामले में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें एक हफ्ते की राहत यानी ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी।सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने असम...