नई दिल्ली, अप्रैल 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाने के मामले में 20 अप्रैल तक गिरफ्तारी सहित किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता को राहत देने से इनकार करते हुए इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए असम में उचित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जाने को कहा है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने कांग्रेस नेता खेड़ा की उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसमें मंगलवार तक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत को बढ़ाने का आग्रह किया था। यह भी पढ़ें- 'क्या मैं आतंकवादी हूं', कोर्ट ...
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