नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में एक सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ असम सरकार की ओर से दाखिल अपील पर यह आदेश दिया है। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने असम सरकार की अपील पर कांग्रेस नेता खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। जस्टिस माहेश्वरी ने इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि खेड़ा ने अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की है। यह भी पढ़ें- पवन खेड़ा को उच्च न्यायालय से मिली अग्रि...