पलामू, दिसम्बर 18 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले को बाल विवाह मुक्त करने का संकल्प लेने पर बल देते हुए पलामू विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव राकेश रंजन आम लोगों ने अपील की। पलामू समाहरणालय स्थित उप विकास आयुक्त कार्यालय के सभागार में गुरुवार को नालसा के दिशा-निर्देश व डालसा के तत्वावधान में पीएलवी की कार्यशाला को संबोधित करते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर गहनता से प्रकाश डाला। डालसा के सचिव ने कहा कि बाल विवाह न केवल सामाजिक कुरीति है, बल्कि कानून की दृष्टि से अपराध भी है। पीएलवी से अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह व डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने, स्कूलों में बच्चों को इसके दुष्परिणाम बताने और नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की। कार्यशाला में एलएडीसी चीफ अमिताभ चंद सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की ...