रांची, जनवरी 27 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुशील कुमार पर लगाई गई दो इंक्रीमेंट रोकने की सजा रद्द कर दी है। यह सजा 23 दिसंबर 2021 को दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच में किसी भी गवाह से साक्ष्य नहीं लिए गए और केवल दस्तावेज पर भरोसा किया गया, जो कानून के तहत पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आरोप में न तो सरकारी धन का नुकसान हुआ और न ही गंभीर अनैतिकता शामिल है। याचिका पर सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। अदालत ने आदेश दिया कि पूर्व अधिकारी को पेंशन और सभी रिटायरमेंट लाभ आठ सप्ताह के भीतर प्रदान किए जाएं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शिवानी भारद्वाज ने पक्ष रखा। प्रार्थी ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में साल 2022 में चुनौती दी थ...