फरीदाबाद, सितम्बर 5 -- पलवल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। सीजेएम मेनका सिंह ने बताया कि लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू और वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग बैंच बनाई गई हैं। लोक अदालत में पक्षकारों को शीघ्र और सुलभ न्याय मिलता है, अपील की आवश्यकता नहीं रहती और समय व खर्च दोनों की बचत होती है। लोगों से अपील की गई कि वे अपने लंबित मामले सुलझाने के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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