नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों से पर्यावरण मुआवजा लगाने और वसूलने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करे। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हलफनामा दाखिल करने और नियमों को बनाने और जारी करने में हुई प्रगति की जानकारी रिकॉर्ड पर रखने को भी कहा। पीठ ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन को संस्थागत रूप देने के लिए न सिर्फ मजबूत कानूनों की जरूरत है, बल्कि उनके सही ढंग से लागू होने के लिए असरदार नियामक प्रणाली और जवाबदेही की भी जरूरत है। यह भी पढ़ें- सीवेज प्रबंधन में लापरवाही पर बिल्डर से दस करोड़ वसूलने के निर्देश अदालत ने कहा कि संवैधानिक अदालतों और नेशनल ग्री...