नई दिल्ली, मई 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों के पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का निर्देश बरकरार रखा है। अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर पूरी तरह लागू किया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए केंद्र सरकार के कर्मियों की तैनाती संबंधी निर्वाचन आयोग के परिपत्र को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस याचिका पर आगे कोई आदेश जरूरत नहीं है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जॉयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए फ्रेमवर्क को सही ठहराते हुए कहा कि आयोग द्वारा 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर, जिसमें 4 मई को मतगणना प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सर...