नई दिल्ली, जून 19 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी पुन: परीक्षा से पहले सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के कदम को शुक्रवार को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश छात्रों के हित में है। फैसले के मुख्य अंशों को मौखिक रूप से सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सभी दलीलों पर विचार करने के बाद इस स्थिति को आपात माना है। केंद्र सरकार की ओर से दिए कारण पर्याप्त हैं। सरकार ने धारा 69ए में दी गई प्रक्रिया का पालन किया है। इसलिए टेलीग्राम पर 22 जून तक लगे अस्थायी प्रतिबंध नहीं हटाए जा सकते। यह भी पढ़ें- टेलीग्राम पर प्रतिबंध मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69ए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा,...