रांची, अगस्त 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 2/25) के 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लेने के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह भी पढ़ें- JPSC परीक्षाओं में CBI जांच की मांग, SC ने केंद्र-झारखंड सरकार को जारी किया नोटिसआयोग की स्थिति जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले में आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी केंद्र पर किसी खास कंप्यूटर सिस्टम को ही बाहरी रूप से प्रभावित या हैक किया जाना तकनीकी रूप से संभव है या नहीं। अदालत ने आयोग को विशेषज्ञ संस्थानों (बीआईटी मेसरा जैसे) से तकनीकी राय लेकर विस्तृत जवाब शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त ...