उन्नाव, जनवरी 29 -- उन्नाव। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत जारी नोटिसों की सुनवाई के लिए नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों में परिवार रजिस्टर की नकल आवश्यक है। जिन आवेदकों द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें नकल तात्कालिक रूप से जारी की जाए, ताकि वे निर्धारित समय पर सुनवाई में उपस्थित होकर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर सकें। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने पत्र जारी करके संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम विकास अधिकारी को संबधित कार्य में प्राथमिकता एवं तत्परता सुनिश्चित करने को कहा।
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