चतरा, मई 13 -- चतरा, संवाददाता। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया माहेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय सभागार में सभी ट्रांसपोर्टरों एवं एनटीपीसी, सीसीएल के परियोजना प्रमुख, महाप्रबंधक तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में विभागीय परिपत्र के आलोक में मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि जिन परिवहन वाहनों का प्रतिदिन लगातार परिचालन 06 घंटे से अधिक हो, उनमें दो वाहन चालकों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यह भी पढ़ें- कोल ढुलाई में 24 घंटे ड्राइविंग पर एसडीओ ने ट्रांसपोर्टरों को लगाई फटकार वही...