नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार सप्ताह में मुख्य डिजिटल प्लेटफार्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ई-डीएआर), वाहन, सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (आईआईबी) को आपस में जोड़ने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने वाहन दुर्घटना क्लेम सेटलमेंट में डिजिटल इंटीग्रेशन और सिस्टम की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति पी.बी वराले की पीठ ने कहा कि सभी डिजिटल प्लेटफार्म एकसाथ जुड़े होने से दुर्घटना से जुड़ी जानकारी, वाहन और बीमा रिकॉर्ड और पहले के क्लेम का इतिहास आसानी से साझा किया जा सकेगा। शीर्ष अदालत ने फर्जी सड़क दुर्घटना के लिए क्लेम से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान य...