फरीदाबाद, अप्रैल 14 -- पलवल, सरसमल। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में फसल अवशेष (पराली) जलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाना कानूनन अपराध है और इससे वायु प्रदूषण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। जिलाधीश ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने के बजाय आधुनिक तरीकों से उसका प्रबंधन करें।

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