बागेश्वर, मार्च 14 -- पनीर का सैंपल फेल होने पर एक न्याय निर्णायक अधिकारी ने बिक्रेता पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही गंगदी पाए जाने पर एक मीट बिक्रेता पर भी दस हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद लगाया गया है। इसके साथ ही विभाग ने कौसानी में बैठक कर होटल कारोबारियों को हाईजीन रेटिंग के बारे में जानकारी दी है। मालूम हो कि फरवरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई खाद्य सामग्री के सेंपल जांच के लिए भेजे थे। जांच में एक पनीर का सैंपल फेल हुआ। मामला न्याय निर्णायक तक पहुंचा। न्याय निर्णायक आकांक्षा कोंडे ने सैंपल फेल होने पर बिक्रेता को पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही गरुड़ के मीट बिक्रेता पर दस हजार का जुर्माना गंदगी पाए जाने पर लगाया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने कौसानी में होटल...