जमशेदपुर, अप्रैल 6 -- ग्रामसभा अध्यक्ष या ग्राम प्रधान का पद अगर खाली होता है तो 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से दूसरा अध्यक्ष चुन लेना है। पद खाली होने पर नए अध्यक्ष को चुनकर 10 दिन के भीतर इसकी सूचना बीडीओ, डीडीसी या डीसी को अनिवार्य रूप से दे देनी है। यह ग्रामसभा का दायित्व है। माझी, मुंडा, पाहन या महतो जैसे पारंपरिक नाम से पुकारे, पहचाने जाने वाले व्यक्तियों को इस नियुक्ति में प्राथमिकता देनी है। पेसा कानून के तहत झारखंड सरकार ने जो नियमावली-2025 बनाई है, उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। ग्राम प्रधान चयन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है। इसमें बताया गया कि सात दिन के भीतर रिक्त पद की पहचान कर पंचायत सचिव इसकी सूची बनाएंगे, जिसका बीडीओ सत्यापन करेंगे। इसके बाद ग्रामसभा की बैठक की सूचना दी जाएगी...