नई दिल्ली, फरवरी 27 -- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के विभिन्न हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब किसी उच्च न्यायालय के भावी मुख्य न्यायाधीश को उस पद के रिक्त होने से करीब दो महीने पहले ही संबंधित न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कॉलेजियम का मानना है कि अचानक नई जिम्मेदारी संभालने के बजाय, यदि भावी मुख्य न्यायाधीश को कुछ समय पहले वहां भेज दिया जाए तो उन्हें उस उच्च न्यायालय के कामकाज, प्रशासनिक ढांचे और स्थानीय मुद्दों को समझने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। कॉलेजियम द्वारा जारी आधिकारिक नोट में कहा गया है, "इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय के मामलों से अच्छी तरह परिचित हो जाएं और मुख्य न्यायाधीश का प...