गाजीपुर, फरवरी 13 -- गाजीपुर, संवाददाता। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी के हत्या के मामले में 10 साल कारावास के साथ ही आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। जिसके बाद आरोपी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। अभियोजन के अनुसार थाना करीमुद्दीनपुर गांव गनपा निवासी विजय बिंद ने थाना कोतवाली में इसकी तहरीर 29 दिसम्बर वर्ष 2022 को दिया कि उसने अपनी पुत्री प्रीति बिंद की शादी डेढ़ साल पूर्व विजय बिंद पुत्र रामा बिन्द निवासी टेढ़वा थाना कोतवाली के साथ किया था। उन्हें अपने सामर्थ के अनुसार सामान सहित अन्य दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से लड़की को दहेज में मोटसाइकिल व सोने की सिकडी की मांग को लेकर ससुराल के लोग परेशान करते थे। 29 दिसम्बर 2022 को सूचना मिली कि उसकी लड़की को दहेज के लिए ससुराल के लोग फांसी के फंदे से लटक...
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