गोरखपुर, जून 3 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पत्नी के साथ मारपीट कर उसे जलाने के मामले में दोषी पाए गए कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मछलीगांव निवासी दुर्गेश वर्मा को जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने न्यायालय को बताया कि वादिनी पिंकी सोनी संतकबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के लौरेली बाजार की निवासी हैं। उनकी शादी 28 अप्रैल 2023 को लेहड़ा मंदिर में दुर्गेश वर्मा से हुई थी।शादी के बाद वह दो बार ससुराल गई थीं। अभियोजन के अनुसार, 23 जुलाई 2023 को अभियुक्त ने अपने घर के सामने ...