नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि समाजवादी पार्टी (सपा) के अयोग्य घोषित नेता इरफान सोलंकी को अपनी पत्नी नसीम सोलंकी को विधायक बने रहने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के शीशमऊ से उपचुनाव जीता था। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी इरफान सोलंकी द्वारा दायर याचिका के जवाब में की। याचिका में इरफान ने आगजनी के एक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जब दोषी ठहराए गए सपा नेता की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक चुनी गई हैं और अगले दो वर्षों तक उनके पद के लिए चुनाव नहीं होंगे, तो पत्नी को पद पर बने रहने की अन...