जमशेदपुर, जुलाई 28 -- जमशेदपुर। एडीजे-5 की अदालत में सिदगोड़ा बागुनहातु निवासी रवि सिंह के खिलाफ पत्नी (मृत) खुशबू को प्रताड़ित करने का दोष सिद्ध हो गया। सोमवार को अदालत ने उन्हें दो वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सिदगोड़ा थाना में रवि सिंह व उसके परिजनों के खिलाफ पहले दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। घटना के दौरान रवि सिंह ने खुद को ड्यूटी में बताया था। दिसंबर 2014 की रात खुशबू ने आत्महत्या कर ली थी। सोनारी निवासी ससुराल पक्ष ने रवि सिंह और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने बताया कि दहेज हत्या का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के 10 साल पुराने मामले में पति बरी यह भी पढ़ें- पति को उम्रकैद, सास-ससुर को सात वर्ष की कैद

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