रांची, अगस्त 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के बालीपुर थाना क्षेत्र के 8 साल पुराने हत्या केस में दोषी खगेन राजवार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ यह फैसला सुनाया। मामला 21 मार्च 2016 का है। अभियोजन के अनुसार खगेन शराब के नशे में घर पहुंचा था। उसकी पत्नी सरिता देवी ने शराब पीने का विरोध किया। इस पर उसने पत्नी पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। सरिता को धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 22 मार्च को पुलिस ने उसका फर्दबयान दर्ज किया। इलाज के दौरान 27 मार्च 2016 को उसकी मौत हो गई।

100 फीसदी जलने के बावजूद बयान पर उठाया था सवाल अपील में बचाव पक्ष ने दलील दी कि सरिता का शरीर करीब 100 फीसदी जल गया था, इसलिए वह बयान द...