चक्रधरपुर, सितम्बर 30 -- चक्रधरपुर।पत्नी को घर के अंदर बंद कर शरीर पर केरोसिन तेल डालकर जलाकर हत्या करने के मामले में चाईबासा की अदालत ने आरोपी पति राजेन पूर्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 16/2021 से संबंधित है। पुलिस के अनुसार बोड़दा (टोला पूर्ति साई) निवासी राजेन पूर्ति पर अपनी पत्नी हिरामुनी पूर्ति को घर के अंदर बंद कर शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने का आरोप था। घटना को लेकर 15 फरवरी 2021 को मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और सभी साक्ष्यो...