शाहजहांपुर, मार्च 21 -- शाहजहांपुर। रोजा थाना क्षेत्र के गठिया कॉलोनी निवासी टिंकू उर्फ शिवपूजन को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने, दहेज मांगने और मारपीट के मामले में न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक आशीष वर्मा ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशीष त्रिपाठी के तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने सजा सुनाई। मामले में वादी रामदास गुप्ता ने 29 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि बेटी विमला की शादी 18 मई 2020 को टिंकू से हुई थी। शादी के बाद आरोपी ने मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर कई बार मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला थाने में भी की गई थी। वादी के अनुसार सम...