जामताड़ा, जून 13 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने में पति, सास, ससुर को सात-सात वर्ष का कारावासअदालत का निर्णय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करमाटांड़ थाना क्षेत्र के थंडारडीह निवासी रिंकू रवानी को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की है। सजा सुनाए जाने तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि वह पहले से ही जेल में बंद है। यह मामला करमाटांड़ थाना कांड संख्या- 107/2022 से संबंधित है। यह घटना 2 सितंबर 2022 क...