रांची, जुलाई 22 -- रांची। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने के आरोप का सामना कर रहे संतोष रजक को अपर न्यायायुक्त-5 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका, जिसके बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला सिल्ली थाना कांड संख्या 108/2024 से जुड़ा था। मामला 14 दिसंबर 2024 को दर्ज किया गया था।

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