लखीमपुरखीरी, अगस्त 11 -- लखीमपुर। दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास समेत 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के मूड़ी गांव की रहने वाली अनारकली ने अपनी पुत्री शांति देवी का विवाह वर्ष 2003 में गांव के ही नागेश्वर के साथ किया था। शांति देवी का पति नागेश्वर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता था। प्रताड़ना से तंग होकर शांति देवी ने 23 जून 2007 की रात जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को दस-दस वर्ष की कैद शान्ति देवी की मां अनारकली ने अदालत के माध्यम से नागेश्वर और अन्य ससु...