गुमला, जून 10 -- गुमला, संवाददता। सिविल कोर्ट के एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में बरवे नगर निवासी श्याम रौतिया को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 जून को होगी,जब अदालत दोषी को दी जाने वाली सजा पर अंतिम फैसला सुनाएगी। जानकारी के अनुसार 12 जुलाई 2017 को श्याम रौतिया ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पार्वती देवी की टांगी से वार कर हत्या कर दी थी।

घटनाक्रम घटना के बाद मृतका के पिता किशोर रौतिया ने अपने दामाद के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।प्राथमिकी में किशोर रौतिया ने बताया था कि घटना की सूचना मिलने पर वह गांव पहुंचे थे। वहां ग्रामीणों से उन्हें जानकारी मिली कि श्याम रौतिया नशे की हालत में उनकी पुत्री के साथ विवाद कर रहा था। विवाद के दौरान उसने टांगी से हमला कर पार्वती देवी की ह...