पत्नी के हत्यारोपी फौजी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
बागपत, जून 30 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दहेज हत्या के मामले में सेना के जवान की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ौत निवासी महबूब ने गत 14 मार्च को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसने अपनी बेटी रीना का निकाह सात मार्च 2022 को मलकपुर निवासी युवक जो सेना का जवान है से की थी। महबूब ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले दहेज में कार मांगने लगे। कार नहीं लाने पर उसकी बेटी की पिटाई की और फिर उसकी हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति सहित आरोपितों तीन की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त जिसका शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी थी। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बता...
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