देवरिया, मार्च 25 -- देवरिया, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने मंगलवार को सलेमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरादाखिला में 31 मार्च 2019 की रात हुई पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति शैलेंद्र प्रसाद को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र निषाद ने बताया कि 31 मार्च 2019 को 2 बजे रात में पूरा दाखिला निवासी पति शैलेंद्र प्रसाद अपनी पत्नी रीना देवी के सिर पर लोढ़ा से प्रहार कर प्राण घातक चोटें पहुंचाई। रीना देवी मौके पर ही बेहोश हो गई। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने देवरिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां से भी बीआरडी मेड...
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