कुशीनगर, अप्रैल 1 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने पत्नी का गला काट कर हत्या के मामले में पति को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोरख प्रसाद यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर वर्ष 2021 को सुबह करीब नौ बजे को रामकोला के देवरिया बाबू गांव में शीला नामक 30 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में रामकोला थाने के हरपुर माफी निवासी मृतका के पिता बृजनरायन ने रामकोला थाने में इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया था कि उन्होने बेटी शीला की शादी घटना से 14 साल पहले बीरबल मौर्य पुत्र जितई निवासी देवरिया बाबू थाना रामकोला से की थी। उससे एक बेटा व एक बेटी भी हैं। 10 सितंबर 2021 को बीरबल मौर्य ने कुल्...
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