ग्वालियर, जून 19 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पति को व्यभिचार साबित करने के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष पत्नी के व्हाट्सएप चैट को सबूत के रूप में पेश करने की अनुमति दी। हाई कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने पति को सबूत के तौर पर पत्नी के व्हाट्सएप चैट को पेश करने पर रोक लगा दी थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस आशीष श्रोती की एकल पीठ ने कहा कि यदि यह माना जाता है कि फैमिली कोर्ट के सामने पेश किए जाने वाले सबूत को गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन की आपत्ति के आधार पर बाहर रखा जाना चाहिए, तो धारा 14 के प्रावधान निरर्थक हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि फैमिली कोर्ट की स्थापना ऐसे मामलों से निपटने के लिए की गई है जो अनिवार्य रूप से संवेदनशील हैं...