संतकबीरनगर, अप्रैल 17 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जनपद में पत्नी की हत्या और बेटे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। करीब ढाई साल की सुनवाई के बाद यह फैसला हुआ। सजा बेटा, बेटी व बहू के बयान के आधार पर हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना पड़ेगा।जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़या निवासी इश्तियाक अहमद पुत्र सई मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी मां का नाम महीरा खातून है। मेरे पिता सई मोहम्मद की मेरी मां के साथ करीब चार-पांच साल से अनबन चल रही थी। छह जुलाई 2023 को पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था। मेरी मां और मेरी ...