पूर्णिया, अप्रैल 8 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। पत्नी की हत्या में दोषी पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी। साथ ही अलग से 55 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। यह सजा मंगलवार को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश शेमा एरम की अदालत ने सुनाई। इसके बाद दोषी पति बनमनखी के पिपरा गांव निवासी 45 वर्षीय ओमप्रकाश साह को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। मामले के अपर लोक अभियोजक हरेराम ठाकुर ने बताया कि बनमनखी के मुन्ना चौक नहरपुल के पास मिली 35 वर्षीय संगीता देवी की लाश को लेकर थाने में कांड सं. 434/23 के तहत आरोपी के भतीजे सोनू कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। हालांकि उसने यह प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ की थी और उस अज्ञान व्यक्ति पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उसका कहना था कि रात में घर में कुछ अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लपेट क...