गोरखपुर, अक्टूबर 1 -- गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। पत्नी की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने झंगहा थाना क्षेत्र के कोनाडीह निवासी पति गणेश गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी रामदौर गुप्ता ने अपनी बेटी सुनीता की शादी गणेश गुप्ता से की थी। ससुराल जाने के बाद से ही पति और उसके परिवार के लोग अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर सुनीता को गाली-गलौज और मारपीट कर प्रताड़ित करते थे।अभियोजन के अनुसार, 25 जुलाई 2013 को सुनीता के ससुराल से फोन कर उसके पिता को बताया गया कि गणेश ने सुनीता पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया है और वह सदर अस्पताल में भर्ती है। सूचना पर पिता अस्पताल पहुंचे...