रामपुर, अप्रैल 30 -- रामपुर। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति और उसकी प्रेमिका को गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व, बुधवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया था। 19 महीने चली अदालती कार्यवाही और 12 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर पत्नी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची थी। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या की यह वारदात बेहद सुनियोजित थी। यह भी पढ़ें- प्रेम कहानी के बीच हो रही 'वो' की एंट्री, तोड़ रही रिश्तों की डोर पुलिस विवेचना और कोर्ट में पेश साक्ष्यों के अनुसार, अमरीक सिंह का अमनदीप कौर से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसका पत्नी चरनजीत कौर वि...