फरीदाबाद, मार्च 16 -- नूंह, संवाददाता। पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला तावड़ू थाना क्षेत्र के खोरी कलां का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेणु राना की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार आरोपी लाजरस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का रहने वाला है। वह खोरी कलां के हनुमान नगर में किराये के कमरे में अपनी पत्नी सुशिता के साथ रहता था। वर्ष 2019 में मकान की देखरेख करने वाले ज्ञानचंद ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी शराब पीने का आदी था और अक्सर पत्नी के साथ झगड़ा करता था। घटना वाली रात उसने पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे जमीन पर पटक-पटक कर घायल कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई।सुबह जब अन्य किरायेदारों ने कमरे म...