मुजफ्फरपुर, जुलाई 28 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गायघाट थाने के महमदपुर सुरा गांव में नौ वर्ष पहले पत्नी की हत्या मामले में सुबोध राय को दूसरी बार सुनवाई में भी दोषी करार दिया गया है। इससे पहले छह मई 2022 को सेशन ट्रायल के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह के कोर्ट ने सुबोध राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।

मामले की पुनर्विचार प्रक्रिया इसके विरुद्ध उसकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि सेशन ट्रायल के दौरान वह अधिवक्ता नहीं रख सका। इससे गवाहों का कोर्ट के समक्ष प्रतिपरीक्षण नहीं कराया जा सका। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए मामले को दोबारा सेशन-ट्रायल के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट को वापस कर दिया था।

गवाहों का प्रतिपरी...