मुजफ्फर नगर, सितम्बर 22 -- पत्नी की हत्या में कोर्ट ने आर्मीके निलंबित जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में कोर्ट ने निलंबित जवान की माता व चाचा को बरी कर दिया है, जबकि जीजा का नाम पुलिस ने विवेचना में निकाल दिया गया था। उसके पिता की विचरण के दौरान मौत हो गयी। एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि सुभाष सिंह निवासी गांव मीवा थाना मवाना मेरठ ने अपनी बेटी आकांशा उर्फ पूजा की शादी 6 फरवरी 2017 को मनोज उर्फ मोनू निवासी गांव कासमपुर खोला थाना मीरापुर के साथ की थी। मनोज घटना के समय आर्मी में जवान था और उसकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में थी।

दहेज की मांग पिता का आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग के लिए उसकी बेटी उत्पीडन करते थे। इसके साथ मनोज उसकी बेटी पर शक करता था। घटना के समय आर...