दरभंगा, सितम्बर 25 -- लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय के न्यायालय ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के मामले में पति मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर निवासी प्रमोद माली को दोषी करार देने के बाद आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मधुबनी जिले के रुद्रपुर थाना अंतर्गत महरैल गांव निवासी उपेंद्र माली ने अपनी पुत्री ललिता देवी की शादी वर्ष 2005 में मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर निवासी प्रमोद माली के साथ की थी। दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण ललिता के साथ मारपीट की जाती थी। 25 अक्टूबर 2010 को सूचना मिली कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। सूचक उपेंद्र माली के बयान पर मनीगाछी थाने में आरोपित प्रमोद माली, गीता देवी और फौदार माली के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गीता देवी और फौदार माली की मृत्यु हो गई।

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