बोकारो, अगस्त 4 -- बोकारो, प्रतिनिधि। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गरिमा मिश्रा की अदालत ने पत्नी रिंकी देवी की हत्या के मामले में सोमवार को आरोपी पति उमेश गोप को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर अदालत 12 अगस्त को सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने बताया कि घटना 22 फरवरी 2024 की रात चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुपुनकी गोप टोला में हुई थी। अभियोजन के अनुसार, उमेश गोप ने अपनी पत्नी रिंकी देवी के साथ बेरहमी से मारपीट की और बाद में उसकी साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार, विवाह के बाद से ही पति-पत्नी के संबंध सामान्य नहीं थे। घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर रिंकी देवी अपने मायके महुदा चली गई थी। घटना वाले दिन उमेश गोप ससुराल पहुंचा और समझौते के बाद पत्नी को वापस घर ले आया। उसी रात उसकी हत्या ...