रुद्रपुर, अप्रैल 15 -- प्रवीण कोहली, खटीमा। पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले के अनुसार, पीलीभीत जिले के न्यूरिया निवासी मनोज दत्त ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वर्ष 2015 में उसने अपनी साली अंजू की शादी सितारगंज के शक्तिफार्म गोबिंदपुर पंडागांव निवासी कमल बनिक से कराई थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा। आरोपी कमल बनिक अक्सर अंजू के साथ मारपीट करता था। घटना से करीब छह माह पहले अंजू अपने बच्चों के साथ उसके घर आई थी और उसने पति द्वारा मारपीट की जानकार...
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