बदायूं, फरवरी 28 -- बदायूं, विधि संवाददाता। त्वरित न्यायालय महिलाओं से संबंधित अपराध के न्यायाधीश विकास सिंह ने पत्नी की गर्दन पर खुरपी से वार कर जान से मारने के प्रयास करने के आरोपी पति को दोषी माना। न्यायाशीध ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। एडीजीसी मदन लाल राजपूत के मुताबिक उसहैत थाना क्षेत्र के गांव बल्ले नगला की रहने वाली पीड़िता सोनी देवी ने 28 मई 2020 को थाने में शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि उसकी शादी उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव पलिया नगला निवासी जसवीर पुत्र शिव सहाय के साथ हुआ था। बताया कि पिता मोरपाल की मौत की सूचना पर वह अपने मायके आई थी।24 मई को पति मेरे मायके में आये थे। पति से खर्चा मांगा तो नहीं दिया। इसी बात पर पति से विवाद हो गया था। 27 मई की की रात करीब...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.