पत्नी की हत्या के प्रयास में आरोपी पति बरी
नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पत्नी की हत्या के प्रयास और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी पति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि पीड़ित सहित प्रमुख गवाहों ने केस का समर्थन नहीं किया और अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत पाहवा की अदालत वर्ष 2018 में गोकलपुरी थाने में दर्ज इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 जून 2018 को आरोपी ने अपने ससुराल में पत्नी पर कई बार चाकू से हमला किया था। महिला को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन का मामला कमजोर पड़ गया, क्योंकि अधिकांश अहम गवाह मुकर गए या आरोपी के खिलाफ ठोस बयान नहीं दिया।
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