गुमला, जून 2 -- गुमला संवाददाता। सिविल कोर्ट गुमला एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में डुमरी थाना क्षेत्र के दंदरिया निवासी सुमन कुम्हार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।मामला 24 अगस्त 2017 का है। आरोप है कि सुमन कुम्हार ने गांव के देगंरा कुम्हार की पत्नी रामपति देवी की टांगी से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद देगंरा कुम्हार ने डुमरी थाना में सुमन कुम्हार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।प्राथमिकी में बताया गया था कि घटना से कुछ दिन पहले आरोपित गांव में यह बात कह रहा था कि उसकी पत्नी की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। यह भी पढ़ें- बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में दोषी को कोर्ट ने दी उम्रकैद इसी शक के...