आगरा, मई 13 -- पत्नी की हत्या एवं आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपित पुलिसकर्मी पति गौरव उर्फ पन्ना लाल निवासी ग्राम मलिकपुर को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध किया और तर्क दिए। वादी धर्म सिंह ने थाना किरावली में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी दो पुत्रियों संगीता और प्रियंका की शादी दो सगे भाइयों सौरभ और गौरव के साथ हुई थी। वादी की पुत्री प्रियंका ने परिजनों को बताया था कि उसके पति के अवैध संबंध थे। यह भी पढ़ें- हत्या मामले में महेश उरांव की जमानत याचिका खारिज विरोध करने पर घटना से दो-तीन दिन पूर्व भी इस बात को लेकर विवाद होने पर आरोपित और उसके परिजनों ने वादी की पुत्री की हत्या का प्रयास कि...