मुजफ्फरपुर, अगस्त 20 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मीनापुर थाने के डुबरबन्ना गांव में राचन देवी की हत्या कर शव को पोखर में फेंकने के मामले में कोर्ट ने दोषी पति भरत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के कोर्ट में बुधवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई हुई।

भाई ने कराई थी एफआईआर : लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने उसे आईपीसी की चार धाराओं में दोषी पाते हुए उसे अलग-अलग सजा सुनाई है। इसमें हत्या (धारा-302) में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना लगा। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, दहेज हत्या (धारा-304 बी) में दस वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगा। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त का...